तमिलनाडु में खुल सकेंगी शराब दुकानें , SC ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक
तमिलनाडु में खुल सकेंगी शराब दुकानें , SC ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक
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चेन्नई: शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें तमिलनाडु सरकार को राज्य में चलने वाली शराब को बंद करने का आदेश दिया गया था। इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद तमिलनाडु में एक बार फिर से शराब की दुकानें खुल सकती हैं।

न्यायाधीश एल नागेश्वर राव, न्यायाधीश संजय किशन कौल और न्यायाधीश बी आर गवई की पीठ ने सरकारी फर्म तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन (TASMM) की अपील पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय के आठ मई के आदेश पर रोक लगाई। राज्य सरकार की तरफ से अधिवक्ता योगेश कन्ना ने जानकारी देते हुए बताया कि इस अपील पर पीठ ने राज्य में शराब की दुकानें बंद करने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करने वाले याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किए हैं।

उन्होए बताया कि तमिलनाडु सरकार ने आदेश को चुनौती देते हुए कहा था कि दुकानों के बंद करने के कारण उसे राजस्व का "भारी नुकसान" हो रहा है। राज्य सरकार ने अपनी याचिका में कहा कि उच्च न्यायालय अपने न्यायिक अधिकार का गलत इस्तेमाल कर रहा है। हालाँकि, अब सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है, जिससे शराब दुकानें खुलने का रास्ता साफ़ हो गया है।

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