सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, एससी-एसटी एक्ट में संशोधन पर रोक लगाने से इनकार
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, एससी-एसटी एक्ट में संशोधन पर रोक लगाने से इनकार
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नई दिल्ली : सर्वोच्च अदालत ने एक बार फिर बुधवार को यानी कि आज अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति अधिनियम में संशोधन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. इसे लेकर जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह पुनरीक्षण याचिका समेत सभी मामलों पर 19 फरवरी को सुनवाई करेगी. 

आपको जानकारी के लिए बता दें कि सर्वोच्च अदालत ने यह फैसला वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह की ओर से लगाई गई उस याचिका पर दिया है, जिस पर ने इस अधिनियम में किए गए बदलाव पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई थी. प्राप्त मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़, इससे पूर्व  शीर्ष अदालत के मार्च के फैसले को निष्प्रभावी बनाने और अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों की रोकथाम) कानून की पहले की स्थिति बहाल करने के लिए इसमें किए गए संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस भी थमाया गया था. 

ख़बरों के मुताबिक, अगस्त 2018 में संसद ने 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश को पलटते हुए संशोधन विधेयक पारित किया थाऔर इस अधिनियम के तहत निर्दोष लोगों के झूठे आरोप से बचने के लिए प्रारंभिक जांच के बिना गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई थी. हालांकि इस दौरान संशोधन विधेयक में एससी-एसटी के खिलाफ अत्याचार के आरोपी व्यक्ति को अग्रिम जमानत के किसी भी संभावना को भी समाप्त कर दिया गया था. 

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