अनुच्छेद 370: शीर्ष अदालत ने केंद्र को जारी किया नोटिस, दिया यह आदेश
अनुच्छेद 370: शीर्ष अदालत ने केंद्र को जारी किया नोटिस, दिया यह आदेश
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नई दिल्लीः सर्वोच्च न्यायालय में आज यानि सोमवार को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद लगाई गई पाबंदियों के खिलाफ सुनवाई हुई। पहली याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को घाटी में इंटरनेट सेवा बहाल करने के लिए नोटिस जारी किया। सरी याचिका में बच्चों को अवैध तरीके से नजरबंद पर सुनवाई करते हुए मामले को संवैधानिक पीठ के पास भेज दिया। वहीं तीसरी सुनवाई कश्मीर टाइम्स के संपादक की याचिका पर की। सर्वोच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।

याचिका में अदालत से कहा गया था कि वह केंद्र को निर्देश जारी करे ताकि घाटी में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा और अस्पतालों और चिकित्सा प्रतिष्ठान में लैंडलाइन सेवा तुरंत प्रभाव से शुरू की जाए। शीर्ष अदालत ने बाल अधिकार विशेषज्ञ एनाक्शी गांगुली और प्रोफेसर शांता सिन्हा की याचिका को संवैधानिक पीठ के पास भेज दिया है।

इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को निष्प्रभावी करने के मद्देनजर जम्मू-कश्मीर के बच्चों को अवैध तरीके से नजरबंद रखा गया है। अदालत कल से अनुच्छेद 370 से संबंधित दलीलों पर सुनवाई शुरू करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा सदस्य वाइको की उस याचिका पर सुनवाई करने से सोमवार को इनकार कर दिया जिसमें जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को उसके समक्ष पेश करने की मांग की गई है। दरअसल घाटी के कई हिस्सों में अब भी  इंटरनेट सेवा बहाल नहीं हो पाई है। 

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