बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, भाजपा नेताओं की याचिका पर मांगा जवाब
बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, भाजपा नेताओं की याचिका पर मांगा जवाब
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नई दिल्ली : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, सांसद अर्जुन सिंह की याचिका पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस भेजा है. अदालत ने भाजपा नेताओं के खिलाफ कार्रवाई पर अगले आदेश तक रोक भी लगाई. अदालत ने सांसद अर्जुन सिंह से पूछा कि आपके खिलाफ कब से 64 मुक़दमे दर्ज किए गए?  

भाजपा सांसद अर्जुन सिंह के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि हमने जबसे TMC छोड़ी तबसे नवंबर 2020 के बीच ये मामले दर्ज किए गए हैं. मैं सांसद हूं और मेरे खिलाफ दंगा भड़काने के केस दर्ज कराए गए जो सियासत से प्रेरित हैं. कैलाश विजयवर्गीय की ओर से कहा गया कि मैं मध्य प्रदेश से सांसद हूं. पार्टी पदाधिकारी हूं. जबसे पश्चिम बंगाल प्रचार के लिए जाने लगा उसके बाद मेरे खिलाफ केस दर्ज किए जाने लगे.

दरअसल, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय, महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, भाजपा सांसद अर्जुन सिंह, सौरव सिंह,पवन कुमार सिंह, कबीर शंकर बोस ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर करते हुए पश्चिम बंगाल में उनके खिलाफ दर्ज मामले को स्वतंत्र जांच एजेंसी को स्थानांतरित करने और राज्य से बाहर सुनवाई करने की मांग की है. याचिका में आरोप लगाया है कि सियासी विद्वेष के चलते ममता बनर्जी सरकार ने उनके खिलाफ कई केस दर्ज किये हैं. 

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