ऑड-ईवन के खिलाफ दाखिल हुई याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से माँगा जवाब
ऑड-ईवन के खिलाफ दाखिल हुई याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से माँगा जवाब
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नई दिल्‍ली : सर्वोच्च न्यायालय ने ऑड-ईवन स्‍कीम के खिलाफ दाखिल की गई याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है. शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता संजीव कुमार की याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस भेजा है. याचिका में कहा गया कि दिल्ली सरकार का ऑड-ईवन लागू करने का निर्णय असंवैधानिक, मनमाना, शक्ति का दुरुपयोग है. अदालत इस केस में शुक्रवार को सुनवाई करेगी. 

इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार और सीपीसीबी से ऑड ईवन आरंभ होने 4 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक का प्रदूषण का डाटा मांगा है. इसके अलावा गत वर्ष अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का भी डाटा मांगा गया है. दरअसल, वायु प्रदूषण को कम करने को लेकर चार नवंबर से दिल्ली में ऑड-ईवन स्कीम लागू है. दिल्ली में यह नियम 15 नवंबर तक सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक प्रभावी रहेंगे. 

इन नियमों का उल्लंघन करने पर इस बार चार हजार रुपये तक के जुर्माना का प्रावधान रखा गया है. पिछली बार के मुकाबले इस बार जुर्माने की रकम को दोगुना किया गया है. ऑर्ड-ईवन की बात करें तो यह एक कार रोटेशन प्रणाली है, जहां ईवन नंबर 0, 2, 4, 6 और 8 से ख़त्म हो रहे नंबर प्लेट की गाड़ियां ईवन तारीखों को सड़क पर निकलने की इजाजत होती है, वहीं, जिन गाड़ियों के नंबर 1,3,5,7 और 9 नंबर पर ख़त्म हो रही हैं, उन्‍हें ऑड तारीखों पर चलाए जाने की इजाजत है. 

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