हिन्दू महासभा को सुप्रीम कोर्ट से झटका, नहीं मिली चुनाव लड़ने की अनुमति
हिन्दू महासभा को सुप्रीम कोर्ट से झटका, नहीं मिली चुनाव लड़ने की अनुमति
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नई दिल्ली: हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणि (Swami Chakrapani) को दिल्ली उच्च न्यायालय के बाद अब शीर्ष अदालत से भी झटका लगा है. दरअसल, सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया. अपनी याचिका में स्वामी चक्रपाणि ने अदालत से कहा था कि वे निर्वाचन आयोग (EC) को निर्देश दें कि अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारियों को भी कई राज्यों में होने वाले अगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की इजाजत दे.

जस्टिस इंदिरा बनर्जी के नेतृत्व वाली बेंच ने कहा कि स्वामी चक्रपाणि की याचिका खारिज करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने का कोई आधार नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि पार्टी के अंदर लड़ाई है और प्रतिद्वंद्वी भी महासभा के अध्यक्ष होने का दावा कर रहे हैं. ऐसे में अदालत कोई फैसला नहीं ले सकता है. वहीं, स्वामी चक्रपाणि की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को स्वीकार करने का न्यायालय से आग्रह किया. जस्टिस बनर्जी ने सिविल कोर्ट में मामले को सुलझाने का सुझाव दिया. 

दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल याचिका के मुताबिक, चक्रपाणि को अखिल भारत हिंदू महासभा राजनीतिक दल के अध्यक्ष के रूप में मान्यता दी गई थी, मगर इसने दावा किया कि निर्वाचन आयोग ने बाद में कुछ ही दिनों बाद मान्यता रद्द कर दी. याचिका में EC को स्वामी चक्रपाणि की अध्यक्षता में पदाधिकारियों की लिस्ट को मान्यता देने और याचिकाकर्ता और अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारियों को कई राज्यों में विधानसभा चुनावों में हिस्सा लेने की इजाजत देने का निर्देश देने की मांग की गई थी. इसमें कहा गया था कि अखिल भारत हिंदू महासभा भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा प्रमाणित एक पंजीकृत सियासी दल है, क्योंकि यह भारत के सबसे पुराने राजनीतिक दलों में शामिल है. इसने दावा किया कि चक्रपाणि को पहली दफा 2006 में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चुना गया था.

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