'चौकीदार चोर है' वाले बयान पर बुरे फंसे राहुल गाँधी, सुप्रीम कोर्ट ने दिया एक और नोटिस
'चौकीदार चोर है' वाले बयान पर बुरे फंसे राहुल गाँधी, सुप्रीम कोर्ट ने दिया एक और नोटिस
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नई दिल्ली: 'चौकीदार चोर है' वाले बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की तकलीफें खेद व्यक्त करने के बाद भी कम होती नहीं दिख रही हैं। मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय में राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना मामले पर सुनवाई हुई है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सांसद मीनाक्षी लेखी की ओर से पेश अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अदालत से कहा है कि राहुल गांधी ने अपने बयान पर केवल खेद जताया है, माफी नहीं मांगी है। इस मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है।

उल्लेखनीय है कि राफेल सौदे में भ्रष्टाचार के आरोप वाली पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालय में स्वीकार होने के बाद कांग्रेस गाँधी राहुल गांधी ने कहा था कि अदालत ने भी मान लिया है कि चौकीदार चोर है। अदालत के हवाले से राहुल गाँधी के इस बयान पर आपत्ति जताने के बाद उन्हें अवमानना का नोटिस जारी किया गया था। जिस पर जवाब दायर करते हुए राहुल गांधी ने अपने बयान पर अफसोस व्यक्त किया है।

हालांकि, राहुल गाँधी के इस जवाब से भाजपा नाखुश नज़र आई। भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने इस संबंध में अदालत में अपील की है जिस पर मंगलवार को सुनवाई की गई है। लेखी की ओर पेश वकील मुकुल रोहतगी ने कहा है कि राहुल गाँधी ने इस मामले में माफी नहीं मांगी है, केवल अफसोस जाहिर किया है। इस पर मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने पूछा है कि चौकीदार आखिर है कौन। 

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