नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आयकर विभाग की एक अपील पर मंगलवार को कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की पत्नी नलिनी और बेटे कार्ति को नोटिस भेजे हैं. आयकर विभाग ने नलिनी चिदंबरम और कार्ति के विरुद्ध कथित कालाधन से संबंधित मामले में आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही रद्द करने के मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है.
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद नलिनी और कार्ति को नोटिस भेजे हैं. बेंच ने स्पष्ट किया है कि वे नलिनी और कार्ति के खिलाफ आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही ख़ारिज करने के मद्रास हाई कोर्ट के नवंबर 2018 के आदेश पर रोक नहीं लगाएगी. यह मामला चिदंबरम की पत्नी नलिनी, पुत्र कार्ति और पुत्रवधु श्रीनिधि द्वारा विदेशों में संपत्ति और बैंक एकाउंट्स की जानकारी प्रदान नहीं करने से संबंधित है.
आयकर विभाग के मुताबिक, इन तीनों ने ही ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में संयुक्त स्वामित्व वाली 5.37 करोड़ रूपए की संपत्ति की जानकारी नहीं दी थी जो काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) कानून के तहत अपराध की श्रेणी में आता है. मद्रास हाई कोर्ट ने पिछले साल दो नवंबर को आयकर विभाग की आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही ख़ारिज करते हुए कहा था कि इसमें कोई मामला नहीं बनता है.
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