कर्नाटक अयोग्य विधायक मामला: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व स्पीकर और कांग्रेस नेताओं को भेजा नोटिस
कर्नाटक अयोग्य विधायक मामला: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व स्पीकर और कांग्रेस नेताओं को भेजा नोटिस
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नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय कर्नाटक में अयोग्य करार दिए गए 17 विधायकों को चुनाव लड़ने की अनुमति देने पर बुधवार (25 सितंबर) को सुनवाई करेगा. अदालत ने कर्नाटक के विधानसभा स्पीकर, जेडीएस और कांग्रेस अध्यक्षों को नोटिस भेजा है. पूर्व स्पीकर रमेश कुमार ने विधायकों के इस्तीफे अस्वीकार करते हुए उन्हें विधानसभा के पूरे कार्यकाल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था.  

इसके बाद बागी विधायकों ने 21 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव को ख़ारिज करने की भी मांग की है. बागी विधायकों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी अदालत में यह मांग रखी. वहीं उपचुनाव पर अंतरिम रोक लगाने की बागी विधायकों की मांग का कर्नाटक कांग्रेस की ओर से पेश हुए कपिल सिब्बल ने विरोध जताया. बागी विधायकों की मांग है कि निर्वाचन आयोग की अधिसूचना को निरस्त किया जाए, क्योंकि उनके अयोग्यता का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है.

आपको बता दें कि बागी विधायकों ने स्पीकर के उस निर्णय को चुनौती दी है, जिसमें स्पीकर ने दल बदल कानून के तहत इन विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था. दरअसल, जुलाई माह में कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस के 17 विधायकों के इस्तीफे के बाद सूबे की कुमारस्वामी सरकार मात्र 14 माह चलने के बाद गिर गई थी. कुमारस्वामी विश्वास मत के दौरान बहुमत साबित करने में नाकाम रहे थे. जिसके चलते उन्हें सत्ता से हाथ धोना पड़ा था. 

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