याचिका में Zoom ऐप पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग, SC ने केंद्र को जारी किया नोटिस
याचिका में Zoom ऐप पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग, SC ने केंद्र को जारी किया नोटिस
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नई दिल्ली: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप Zoom पर बैन लगाने की मांग करने वाली याचिका पर शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. अदालत में दाखिल याचिका में जूम ऐप को प्राइवेसी के लिए खतरा बताया गया है. मामले की सुनवाई CJI के साथ-साथ न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की पीठ ने की. याचिका में मांग की गई है कि कानून पारित होने तक आधिकारिक और व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए जूम ऐप पर बैन लगाया जाए.

याचिका में कहा गया है कि जूम ऐप के माध्यम से लोगों का डेटा लीक होने और साइबर अपराधों में उपयोग होने का खतरा बना रहता है. याचिका में मांग की गई है कि सर्वोच्च न्यायालय,  सरकार से ऐसे मामलों की जांच करने के लिए कहे. याचिका में ऐप पर प्रतिबन्ध लगाने की भी मांग की गई है. याचिका में यह भी कहा गया है कि भारत में अब तक डेटा प्राइवेसी को लेकर कोई कानून नहीं है.

देशभर में जारी लॉकडाउन के चलते कार्यालयों से लेकर स्कूल-कॉलेज भी बंद हैं. ऐसे में ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ट्रेंड तेजी से बढ़ा है. लोग ग्रुप कॉल के लिए जूम ऐप का इस्तेमाल बड़ी तादाद में कर रहे हैं. ऐसे में यदि डेटा लीक का खतरा बनता है तो बहुत से लोगों का डेटा चोरी हो सकता है. याचिका में इस ऐप पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग की गई है.

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