सवर्ण आरक्षण पर फ़िलहाल नहीं लगेगी रोक,  SC ने केंद्र से माँगा जवाब
सवर्ण आरक्षण पर फ़िलहाल नहीं लगेगी रोक, SC ने केंद्र से माँगा जवाब
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नई दिल्ली: सवर्णों के लिए आर्थिक आधार पर 10 फीसद आरक्षण को ख़ारिज करने की जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस दिया है। अदालत ने इस पर तत्काल रोक से मना करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की बेंच ने रोक लगाने से मना करते हुए कहा है कि इस पर हम विचार करेंगे।

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अदालत में संवैधानिक बदलावों को मिली चुनौती पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और संजीव खन्ना की पीठ में सुनवाई की गई। इसी मामले को लेकर मद्रास उच्च न्यायलय में पहले से याचिका दाखिल की गई थी। सवर्ण समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका कारोबारी तहसीन पूनावाला की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि इस संविधान संशोधन से आरक्षण के बारे में इंदिरा साहनी प्रकरण में हाई कोर्ट के 1992 के निर्णय का उल्लंघन होता है। 

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याचिका में यह भी कहा गया है कि इस निर्णय में साफ़ किया गया था कि, आरक्षण के लिए पिछड़ेपन को केवल आर्थिक आधार पर परिभाषित नहीं किया जा सकता है।  पूनावाला ने अपनी याचिका मे कहा है कि संविधान पीठ ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत निर्धारित की थी और आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान इस सीमा का उल्लंघन करता है। याचिका में इस नए कानून पर रोक लगाने का आग्रह किया गया है।

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