हर राज्य में शुरू किए जाएं ऑनलाइन RTI पोर्टल, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से माँगा जवाब
हर राज्य में शुरू किए जाएं ऑनलाइन RTI पोर्टल, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से माँगा जवाब
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नई दिल्ली: सूचना का अधिकार (RTI) को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस भेजा है। शीर्ष अदलात ने केंद्र और राज्य सरकार को यह नोटिस प्रवासी लीगल सेल की उस याचिका के तहत भेजा है, जिसमें यह मांग की गई है कि सभी प्रदेशों में सूचना के अधिकार के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया जाए। 

अपने नोटिस में शीर्ष अदालत ने सभी प्रदेशों की सरकारों से सूचना का अधिकार (RTI) के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने की बात कही है और जारी नोटिस पर जल्द से जल्द जवाब देने के लिए कहा है। उल्लेखनीय है कि अभी मात्र दिल्ली और महाराष्ट्र में आरटीआई दाखिल करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा मौजूद है। मतलब यहां, लोग ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने सूचना के अधिकार का उपयोग कर सकते हैं।

लेकिन इसके अलावा अन्य प्रदेशों में अभी तक यह सुविधा नहीं है, जिसके चलते जनता को किसी भी जानकारी के लिए बार-बार RTI कार्यालय के चक्कर काटना पड़ता है। ऐसे में शीर्ष अदालत ने प्रवासी लीगल सेल की ऑनलाइन RTI पोर्टल आरंभ करने वाली याचिका पर नोटिस जारी करके केंद्र और अन्य राज्य की सरकारों से जल्द से जल्द नोटिस का जवाब देने के लिए कहा है।

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