बंगाल में हिंसा के बाद हज़ारों लोगों ने किया पलायन, ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
बंगाल में हिंसा के बाद हज़ारों लोगों ने किया पलायन, ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
Share:

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल हिंसा पर आज सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। बता दें कि हिंसा प्रभावित कुछ लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल की थी, जिस पर आज सुनवाई हुई। इस याचिका के माध्यम से हिंसा के मामलों की SIT जांच और  बेघर हुए पीड़ितों को मदद पहुंचाने की मांग की गई।

पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद होने वाली हिंसा की वजह से लोगों के पलायन की जांच SIT द्वारा कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर शीर्ष अदालत ने सोमवार को ममता सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में विस्थापित हुए लोगों के पलायन का राहत पहुंचाने की भी मांग की गई है। न्यायमूर्ति विनीत शरण और न्यायमूर्ति बीआर गवई की बेंच ने इस मामले में याचिकाकर्ता को पश्चिम बंगाल बंगाल सरकार के अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को भी प्रतिवादी बनाने की अनुमति दे दी है। अदालत में अगली सुनवाई सात जून को होगी।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील पिंकी आनंद ने कहा कि पीड़ितों और हिंसा के कारण आंतरिक रूप से विस्थापित हुए लोगों के लिए आवश्यक राहत का पता लगाने के लिए इन आयोगों को प्रतिवादी बनाना आवश्यक है। जनहित याचिका में दावा किया गया है कि पुलिस और 'राज्य प्रायोजित गुंडे' आपस में मिले हुए हैं। यही कारण है कि पुलिस मामलों की जांच नहीं कर रही है और उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करने में नाकाम रही हैं जो जान का खतरा महसूस कर रहे हैं। याचिका में एक लाख से ज्यादा लोग विस्थापन का दावा किया गया है।

कर्नाटक में ‘कोवैक्सिन’ की किल्लत, 45+ लोगों को ही मिलेगी सेकंड डोज़

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में फिर हुआ इजाफ़ा, जानिए क्या हो गए भाव

वैक्सीन से नहीं 'जीसस' से ख़त्म होगा कोरोना ? IMA प्रमुख जयलाल के बयानों पर 'धृतराष्ट्र' बनी मीडिया

 

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
Most Popular
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -