इस्लामाबाद: पाकिस्तान में दोहरी नागरिकता वाले अफसरों की नौकरी खतरे में पड़ गई है। जानकारी के अनुसार बता दें कि पाक सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को संघीय और प्रांतीय सरकारों को आदेश दिया कि वे दोहरी नागरिकता वाले अधिकारियों के लिए नौकरी या दूसरी नागरिकता छोड़ने के लिए समय सीमा तय करें। वहीं बता दें कि कोर्ट ने यह भी कहा कि दोहरी नागरिकता वाले लोगों को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े पदों पर नियुक्त नहीं किया जाए।
आतंकवाद के खिलाफ पाक, चीन और अफगानिस्तान के बीच हुआ समझौता
इसके साथ ही बता दें कि सर्वोच्च अदालत के चीफ जस्टिस साकिब निसार की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने यह फैसला सुनाया। वहीं बता दें कि चीफ जस्टिस ने इस साल जनवरी में एक अन्य मामले की सुनवाई के दौरान संवेदनशील पदों पर बैठे दोहरी नागरिकता वाले वरिष्ठ अधिकारियों के बारे में स्वत: संज्ञान लिया था। बता दें कि कोर्ट ने इस मामले की गत 24 सितंबर को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
फ्रांस: प्रदर्शनकारियों की संख्या में कमी आने से मैक्रों ने ली राहत की सांस
गौरतलब है कि 52 पेज के फैसले में चीफ जस्टिस ने संघीय और प्रांतीय सरकारों से कहा कि वे दोहरी नागरिकता वाले अधिकारियों को हटाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। इसके साथ ही बता दें कि कोर्ट द्वारा आदेशित किया गया कि कार्यकाल के दौरान दूसरे देश की नागरिकता रखने वाले अधिकारियों से देश के हितों को खतरा हो सकता है। इसके पहले गत मार्च में सरकार ने कोर्ट को बताया था कि 213 अधिकारियों के पास दोहरी नागरिकता है।
खबरें और भी
ट्रंप ने किया सैन्य कब्रिस्तान का औचक दौरा
श्रीलंका: रानिल विक्रमसिंघे लंबे विवाद के बाद दोबारा बने प्रधानमंत्री