सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को सुनाई खरी-खरी, लगाया 25000 का जुर्माना
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को सुनाई खरी-खरी, लगाया 25000 का जुर्माना
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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए जुर्माना लगाया है। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के मामले में कोई जवाब न दिए जाने पर शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को फटकार लगाया है। एक साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी मोदी सरकार ने एक जनहित याचिका के मामले में जवाब नहीं दिया है। मामले में काउंटर एफिडेविट दाखिल न किए जाने पर कोर्ट ने सरकार पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टी एस ठाकुर ने कहा कि सबसे अधिक मामले केंद्र सरकार के ही लंबित पड़े है और वही कोर्ट पर ठीक से काम न करने का आरोप लगाती है। जवाब दाखिल करने में हुई देरी को लेकर ठाकुर ने कहा कि एक साल से ज्यादा समय हो गए और अभी तक केंद्र ने काउंटर एफिडेविट दाखिल क्यों नहीं किया?

क्या यहां पंचायत चल रही है। केंद्र का पक्ष रखने पहुंचे अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने अदालत को आश्वस्त किया कि आने वाले तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल कर दिया जाएगा। बता दें कि कोर्ट के जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस मामले में कोर्ट ने सरकार से काउंटर एफिडेविट दाखिल करने को कहा था, लेकिन एक साल से भी अधिक समय बीते जाने के बाद भी अभ तक जवाब नहीं दिया गया है।

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