CAA Protest: नुकसान की भरपाई का मामला, सीएम योगी के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
CAA Protest: नुकसान की भरपाई का मामला, सीएम योगी के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
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नई दिल्ली: शीर्ष अदालत में एक याचिका दाखिल कर योगी सरकार के आदेश को चुनौती दी गई है। योगी सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों की शिनाख्त कर उनसे वसूली करने का आदेश दिया है। परवेज आरिफ द्वारा दाखिल की गई याचिका में कहा गया है कि यूपी सरकार का यह फैसला सही नहीं है। इसे निरस्त किया जाना चाहिए।

याचिका में विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसक वारदातों की न्यायिक जांच कराने की भी मांग की गई है। बता दें कि CAA के विरोध में बीते 19 दिसंबर को लखनऊ में हिंसा व आगजनी से लगभग 4.55 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। चार ADM की एकल कमेटी ने सार्वजनिक व निजी संपत्तियों के नुकसान का आंकलन कर रिपोर्ट डीएम को सौंप दी है। नुकसान की भरपाई को उपद्रव, आगजनी व हंगामे के आरोप में चिह्नित 150 आरोपियों को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही नुकसान की भरपाई के लिए वसूली की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है।

वहीं, 20 दिसंबर को मुजफ्फरनगर में हुई हिंसा के मामले में पांच लोगों द्वारा किसी प्रकार का जवाब एडीएम प्रशासन के सामने नहीं दाखिल किया गया। इसके चलते हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ अब जुर्माना निर्धारण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

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