नवाब मलिक को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ये फैसला
नवाब मलिक को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ये फैसला
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मुंबई: मनी लॉन्ड्रिंग व दाऊद इब्राहिम के नजदीकियों से सम्पत्ति खरीदने के मामले में फंसे राकांपा नेता नवाब मलिक को दोहरा झटका लगा है। शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी याचिका पर विचार करने से मना कर दिया तो वहीं PMLA अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत को 6 मई तक बढ़ा दिया है।

वही इससे पहले मलिक ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने उनके तत्काल रिहाई के अंतरिम आवेदन को खारिज कर दिया था। मलिक के खिलाफ ED लॉन्ड्रिंग मामले की तहकीकात कर रहा है। जमानत याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम जांच के इस स्टेज पर दखल नहीं देंगे। ऐसे में आप उचित अदालत में जमानत याचिका दाखिल कीजिए। वहीं मलिक ने अपनी रिहाई की मांग करते हुए कहा था कि PMLA कानून 2005 का है। किन्तु उनकी गिरफ्तारी 1999 में हुए लेन-देन के लिए की गई।

ED ने भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में NCP नेता नवाब मलिक के खिलाफ गुरुवार को आरोपपत्र दाखिल किया था। यह केस मलिक के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन तथा उससे संबंधित संपत्तियों की खरीद में रुपयों की हेराफेरी से जुड़ा है। ED के अधिवक्ताओं ने इस दौरान कहा था, अदालत की रजिस्ट्री में 5,000 से ज्यादा पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया गया है। धन शोधन रोकथाम कानून के मामलों की स्पेशल कोर्ट दस्तावेजों के सत्यापन के बाद आरोपपत्र पर संज्ञान लेगी। ED ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा दाऊद इब्राहिम तथा उसके सहायकों के खिलाफ हाल में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून के तहत दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर तहकीकात आरम्भ की है। NCP प्रवक्ता नवाब मलिक को इस मामले में ED ने 23 फरवरी को गिरफ्तार किया था। फिलहाल वह न्यायिक गिरफ्त में आर्थर रोड जेल में बंद हैं।

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