'हम किसानों को दण्डित नहीं करना चाहते..', जानिए सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कही ये बात
'हम किसानों को दण्डित नहीं करना चाहते..', जानिए सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कही ये बात
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नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली और NCR में वायु प्रदूषण की स्थिति को लेकर शीर्ष अदालत में आज सुनवाई हुई है. सर्वोच्च न्यायालय ने कोर्ट की कार्यवाही को जिस प्रकार से टीवी पर दिखाया जा रहा है, उसको लेकर कड़ी नाराजगी जताई. अदालत ने कहा टीवी डिबेट से सबसे अधिक प्रदूषण फैल रहा है. अदालत ने आगे कहा कि टीवी चैनल हद करते हैं, यहां कहा कुछ जाता है और वो उसका कुछ और ही बना देते हैं. 

कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि उन्हें (मीडिया को) चीजों की समझ ही नहीं है, वो बस अपने एजेंडे को बढ़ाने में लगे हुए हैं. मुख्य न्यायाधीश (CJI) एनवी रमन्ना ने पराली को लेकर दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि, यदि आप इसी तरह और मुद्दे उठाते रहेंगे तो मुख्य मुद्दा नहीं सुलझेगा. हम किसानों को दंडित नहीं करना चाहते हैं. शीर्ष अदालत ने कहा कि,हमने पहले ही केंद्र सरकार से उन किसानों को आगे बढ़ाने और अन्य किसानों से आग्रह करने के लिए कहा है कि वे कम से कम एक हफ्ते तक पराली ना जलाएं.  

बता दें कि शीर्ष अदालत में दायर याचिका में सरकार पर वायु प्रदूषण से निपटने में गंभीरता नहीं दिखाने की बात कही गई है और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को कोर्ट की निगरानी में लेने की मांग की गई है जिस पर सुनवाई जारी है. CJI एन वी रमना, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है.

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