जस्टिस कुरैशी की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- कॉलेजियम ले चुका है फैसला
जस्टिस कुरैशी की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- कॉलेजियम ले चुका है फैसला
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नई दिल्ली:  बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ए ए कुरैशी को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने को लेकर हो रही देरी के मामले में सोमवार को शीर्ष अदालत ने कहा कि जस्टिस कुरैशी की नियुक्ति को लेकर कॉलेजियम की तरफ से फैसला लिया जा चुका है. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसले को जल्द ही अदालत की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा. 

इससे पहले सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से  कहा था कि अभी संसद सत्र चल रहा है. सरकार 14 अगस्त तक कॉलिजियम की सिफारिश पर निर्णय ले लेगी. उल्लेखनीय है कि गुजरात उच्च न्यायालय एडवोकेट एसोसिएशन ने कॉलेजियम की सिफारिश के बाद भी नियुक्ति की फाइल रोकने के सरकार के कदम का विरोध किया है. न्यायाधीश अकील कुरैशी को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय कोलिजियम ने 10 मई को केन्द्र को सिफ़ारिश भेजी थी, किन्तु केन्द्र सरकार  ने अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया.

गुजरात हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एए कुरैशी मुंबई उच्च न्यायालय में वरिषठम जज है. शीर्ष अदालत कोलिजियम की भेजी थी, किन्तु केन्द्र ने कॉलेजियम की सिफारिश को दरकिनार  कर दिया था. इस मामले को लेकर गुजरात उच्च न्यायालय के वकीलों ने कानून मंत्री से मुलाकात का वक़्त मांगा था, किन्तु कानून मंत्री वकीलों से मिलने से भी मना कर दिया था. जिसके बाद एडवोकेट एसोसिएशन ने शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल की है.

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