यूनिटेक के प्रमोटर संजय चंद्रा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, अंतरिम जमानत मंजूर
यूनिटेक के प्रमोटर संजय चंद्रा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, अंतरिम जमानत मंजूर
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नई दिल्ली: यूनिटेक के प्रमोटर संजय चंद्रा को शीर्ष अदालत ने अंतरिम जमानत प्रदान कर दी है. दरअसल, संजय चंद्रा के माता-पिता कोरोना संक्रमित हैं और उनका उपचार चल रहा है. इसी आधार पर संजय चंद्रा की एक महीने की अंतरिम जमानत मंजूर की गई है. होम बॉयर्स मामले में संजय चंद्रा तीन सालों से जेल में कैद हैं.

उल्लेखनीय है कि यूनिटेक के एमडी संजय चंद्रा सहित दो लोगों को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने 1 अप्रैल, 2017 को अरेस्ट किया था. आरोप था कि संजय चंदा ने एक प्रोजेक्ट का पैसा दूसरी कंपनी में निवेश करवा दिया था . एक कंपनी से दूसरी कंपनी में निवेश करवाने के बाद उस पैसे को विदेश भेज दिया गया था. दरअसल, 29,800 घर खरीदारों ने यूनिटेक कंपनी को लगभग 14,270 करोड़ रुपये दिए थे. इसके साथ ही परियोजनाओं के नाम पर बैंक से लिए लोन में से लगभग 40 फीसदी रकम का ही उपयोग परियोजनाओं के लिए हुआ. कंपनी प्रबंधकों ने 60 फीसदी राशी को डायवर्ट कर दिया.

यही नहीं 2007 से 2010 के दौरान कंपनी द्वारा कर चोरी के लिहाज से पनाहगाह माने जाने वाले मुल्कों में बड़ा निवेश किये जाने का पता चलता है. इसके बाद शीर्ष अदालत ने यूनिटेक लिमिटेड के प्रमोटर्स के खिलाफ मनी लॉड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत केस दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया था.

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