नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्लाह आजम खान को सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है. प्राप्त जानकारी के मुताबिक, जन्मतिथि में फर्जीवाड़ा करने के मामले में शीर्ष अदालत में अब्दुल्लाह को जमानत दे दी है. अदालत ने लोअर कोर्ट से चार हफ्तों में उनका बयान दर्ज करने के लिए कहा है. हालांकि अब्दुल्लाह आजम खान अभी जेल से रिहा नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनके खिलाफ कई अन्य मामले विचाराधीन हैं.
वहीं, आजम खान की जमानत पर यूपी सरकार ने विरोध जताया है. शीर्ष अदालत ने पूछा कि क्या इस मामले में अभी भी हिरासत की ज़रूरत है, इस पर उत्तर प्रदेश की ओर से वकील SV राजू ने कहा आज़म खान पर कई संगीन मामलो में प्राथमिकी दर्ज है. वह आदतन अपराधी हैं इसलिए आज़म खान को ज़मानत नहीं दी जानी चहिए. वहीं आज़म खान की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि, 280/2019 FIR मामले में चार्जशीट दायर हो चुकी है. मामले में दूसरा पैन कार्ड और दूसरा बर्थ सर्टिफिकेट बनाया गया था. यूपी सरकार ने कहा कि पहला पैन कार्ड मौजूद होने के बाद भी दूसरे पैन कार्ड को जारी कराया गया और पहले पैन कार्ड की जानकारी छुपाई गई.
वहीं, आज़म के वकील सिब्बल ने कहा सरकार ने पासपोर्ट और पैन पैन कार्ड मामले में अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की है, जबकि इस मामले में मुख्य FIR में आज़म खान को बेल मिल चुकी है. जेल में रखने के लिए सरकार ने एक ही मामले में अलग अलग FIR दर्ज की है. सिब्बल ने कहा कि अब्दुल्लाह आजम खान की चुनावी याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है.
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