सर्वोच्च न्यायालय (एससी) ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रख्यात लेखिका शोभा डे को जारी किए गए विशेषाधिकार हनन नोटिस पर मंगलवार को रोक लगा दी। महाराष्ट्र सरकार ने सिनेमाघरों में प्राइम टाइम में मराठी फिल्मों के प्रदर्शन के फैसले की आलोचना करने के लिए शोभा को यह नोटिस जारी की थी।
प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच. एल. दत्तू की अध्यक्षता वाली पीठ ने शोभा डे को जारी किए गए विशेषाधिकार हनन नोटिस पर रोक लगाते हुए, इस संबंध में महाराष्ट्र विधानसभा सचिवालय को एक नोटिस भी जारी किया। महाराष्ट्र विधानसभा ने 10 अप्रैल को शोभा डे के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस जारी कर उनसे इस पर मंगलवार तक जवाब देने के लिए कहा था।
शोभा डे ने बिना संबद्ध साझीदारों से विचार-विमर्श किए राज्य सरकार द्वारा सिनेमाघरों में प्राइम टाइम में मराठी फिल्में प्रसारित करने का निर्णय लेने की आलोचना करते हुए ट्वीट किया था। शोभा ने अपने ट्वीट में कहा था कि प्राइम टाइम में सिनेमाघरों में अब पॉपकॉर्न की जगह वड़ा-पाव और मिसल-पाव मिलनी चाहिए।