सर्वोच्च न्यायालय ने दी डिजल वाहनों के रजिस्ट्रेशन करने की मंजूरी, रखी ये शर्त
सर्वोच्च न्यायालय ने दी डिजल वाहनों के रजिस्ट्रेशन करने की मंजूरी, रखी ये शर्त
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सर्वोच्च न्यायालय ने 1 अप्रैल से पूर्व क्रय किये गए BS-IV डीजल वाहन के रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दे दी है। जिनका इस्तेमाल नगर निगमों तथा दिल्ली पुलिस द्वारा जरुरी सार्वजनिक सेवाओं तथा सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं में किया जाना है। वही सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि ऐसे डीजल गाड़ियों को जिन्हें 1 अप्रैल, 2020 से पूर्व क्रय कर लिया गया है तथा जरुरी सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें BS-IV मानदंडों के मुताबिक, रजिस्ट्रेड किया जाएगा तथा 1 अप्रैल, 2020 के पश्चात् क्रय किये गए वाहनों को BS-VI मानदंडों के मुताबिक रजिस्ट्रड किया जाएगा।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पूर्व राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने एसपीजी के डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की मंजूरी देने से साफ इंकार कर दिया था। इसके पश्चात् डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की मंजूरी के लिए विशेष सुरक्षा दल की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने इस माह के आरम्भ में केंद्र तथा दिल्ली सरकार से जवाब तलब किया था। वही अब डीजल वाहनों के ओनर्स के लिए ये बड़ी उपलब्धि है।

वही दूसरी तरफ देश में कोरोना वायरस महामारी के कारण संकट का दौर चल रहा है। आए दिन कोरोना केस बढ़ते जा रहे हैं। सरकार द्वारा तमाम कदम इस महामारी से लोगों को बचाने के लिए उठाए गए, लेकिन अनलॉक के दौरान जनता में बेफिक्री के कारण कोरोना का प्रकाप बढ़ता चला गया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, भारत में पिछले 24 घंटों में 96,424 नए कोरोना वायरस के मामले सामने आए है। इस दौरान 1,174  मौतें भी हुई हैं। वहीं, इसके साथ ही देश में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 52,14,678 हो गई है। 

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