BS4 वाहन खरीदारों को कोर्ट से मिली बड़ी राहत
BS4 वाहन खरीदारों को कोर्ट से मिली बड़ी राहत
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भारत में एक अप्रैल 2020 से नए उत्सर्जन मानक BS6 प्रारंभ होने वाले हैं. जिसकी वजह से सभी वाहन कंपनियों ने अपने लाइनअप को अपडेट करने का फैसला किया है. हालांकि नए मानकों के लागू होने से पुराने BS4 वाहन चर्चा का जरिए बने रहे हैं. फिलहाल सर्वोच्च अदालत ने एक बड़ा निर्णय सुनाते हुए 31 मार्च से पहले बेचे गए सभी वाहनों का रजिस्ट्रेशन करने की इजाजत दे दी है.

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विदित हो कि इसे पहले सर्वोच्च अदालत ने BS4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर पाबंदी लगा दी थी. जिसके पीछे बड़ी वहज 31 मार्च तक अदालत द्वारा सीमित तादाद से अधिक वाहनों का सेल होना था. वहीं भारत में फैली कोरोना महामारी के कारण बीएस4 वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका. जिस पर FADA ने कोर्ट से अपील की थी कि ऐसे वाहनों को रजिस्ट्रेशन की इजाजत दी जाए. हालांकि यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि दिल्ली-एनसीआर में बेचे जाने वाले BS4 वाहनों पर यह डिस्काउंट लागू नहीं होती है. 

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इसके अलावा इंडो-एशियन न्यूज सर्विस (IANS)की रिपोर्ट के मुताबिक न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने पुष्टि की कि गवर्नमेंट के ई-वाहन वेबसाइट पर सभी पंजीकरण सम्मिलित होंगे. इसमें अस्थायी पंजीकरण की भी अनुमति दी जाएगी. वहीं सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी जिन्होंने सुनवाई में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व किया था उन्होंने कहा कि "31 मार्च तक बेचे गए BS4 कंम्पलाइंट 39,000 वाहनों की अभी तक ई-पोर्टल पर कोई डिटेल अपलोड नहीं की गई है. उन्होंने आगे कहा कि " इन वाहनों को छोड़कर शेष वाहनों की डिटेल ई-वहाॅन वेबसाइट पर उपलब्ध हैं."

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