SC ने एक पूर्व न्यायिक अधिकारी को दिया 20 लाख का मुआवजा, जाने कारण
SC ने एक पूर्व न्यायिक अधिकारी को दिया 20 लाख का मुआवजा, जाने कारण
Share:

नई दिल्लीः सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए एक पूर्व अधिकारी को बड़ी राशि बतौर मुआवजा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने भष्टाचार के आरोपों के चलते अनिवार्य रिटायरमेंट पाने वाले अधिकारी को आरोप गलत निकलने पर यह मुआवजा दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने गौर किया कि गुजरात हाई कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि पूर्व न्यायिक अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं बनता।

न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ हालांकि हाई कोर्ट के इस मत से सहमत नहीं हुई कि चूंकि 53 वर्षीय अधिकारी आठ साल तक नौकरी से दूर रहे हैं, इसलिए इतने अधिक समय बाद उन्हें सेवा में वापस नहीं लाया जा सकता। पीठ ने अपने फैसले में कहा, 'हाई कोर्ट ने एक बार जब यह व्यवस्था दे दी कि अपीलकर्ता (न्यायिक अधिकारी) के खिलाफ आरोप साबित नहीं हुए हैं तो उनके सम्मान और गरिमा को ध्यान में रखते हुए उन्हें सेवा में वापस लाया जाना चाहिए।

हम व्यवस्था देते हैं कि अपीलकर्ता (अधिकारी) ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो न्यायिक अधिकारी को शोभा नहीं देता। अदालत ने फैसला देते हूुए कहा कि उन्हें सेवा में वापस नहीं लाया जा सकता क्योंकि वह पहले ही सेवानिवृत्ति की उम्र को पार कर चुके हैं। इसलिए उनके वेतन के हिसाब से उन्हें एकमुश्त राशि दी जाएगी।

पिता को सताया चालान कटने का डर, तो नाबालिग बेटे का किया यह भयावह हश्र

चीन की बॉर्डर पर युद्ध लड़ेगी भारतीय सेना, वायुसेना संग दिखाएगी दम

मुहर्रम पर ट्वीट कर ट्रोल हुए दिग्विजय सिंह

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -