Sep 16 2015 02:39 PM
नई दिल्ली। गौरतलब है की 2-3 जुलाई 1995 की की देर रात को आरोपी सुशील कुमार शर्मा ने अपनी पत्नी नैना साहनी की दर्दनाक रूप से हत्या कर उसके शव को एक रेस्टोरेंट के तंदूर में जला दिया था. व इस चर्चित तंदूर कांड के बाद से ही आरोपी सुशील कुमार शर्मा को निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी व जिसे हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखा था. व 8 अक्टूबर 2013 को आरोपी सुशील कुमार शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा को उम्रकैद में तब्दील कर दिया था. व उम्रकैद की सजा पाए सुशील कुमार शर्मा की याचिका पर उप राज्यपाल से उचित समय में फैसला लेने को कहा है।
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल की खंडपीठ ने शर्मा को उप राज्यपाल के फैसले तक बड़ी राहत प्रदान करते हुए बिना किसी शर्त के पैरोल देने के भी निर्देश जारी किए हैं। इस दौरान सुशील कुमार शर्मा के वकील सुमित वर्मा ने कोर्ट में कहा की शर्मा बीस साल से ज्यादा समय से जेल में हैं। ऐसे में उन्हें सेंटेंस रिव्यू बोर्ड के दिशा-निर्देशों के मुताबिक जेल से रिहा कर देना चाहिए। तथा इससे पूर्व भी आरोपी सुशील कुमार शर्मा को अदालत से 81 वर्षीय पिता व 78 वर्षीय मां के इलाज के लिए पैरोल मिल चुकी है.
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