सुप्रीम कोर्ट से झारखंड सीएम हेमंत सोरेन को बड़ी राहत, पलटा हाई कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट से झारखंड सीएम हेमंत सोरेन को बड़ी राहत, पलटा हाई कोर्ट का फैसला
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रांची: झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ी राहत दी है। लीज आवंटित करने और उनके करीबियों द्वारा शेल कंपनी में निवेश करने के खिलाफ दाखिल की गई जनहित याचिका पर शीर्ष अदालत ने कहा है कि ये जनहित याचिका मेंटनेबल यानी सुनवाई योग्य नहीं है। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया है।

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बता दें कि झारखंड उच्च न्यायालय ने हेमंत सोरेन के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका को सुनवाई योग्य माना था। वहीं शीर्ष अदालत ने 17 अगस्त को हेमंत सोरेन और राज्य सरकार की अपील याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई थी और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ झारखंड सरकार और राज्य के सीएम हेमंत सोरेन ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। सोमवार को शीर्ष अदालत के न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की पीठ ने यह फैसला सुनाया है। जाहिर तौर पर शीर्ष अदालत के फैसले से सीएम सोरेन को बड़ी राहत मिली है।

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बता दें कि हेमंत सोरेन पर गलत तरीके से खनन लीज आवंटित करने और उनके करीबियों द्वारा शेल कंपनी में निवेश का इल्जाम लगाया गया था। याचिकाकर्ता शिवशंकर शर्मा ने झारखंड उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल की थी और सुनवाई की मांग की थी।

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