भीमा कोरेगांव केसः गौतम नवलखा को मिली राहत, कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक की अवधि बढ़ाई
भीमा कोरेगांव केसः गौतम नवलखा को मिली राहत, कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक की अवधि बढ़ाई
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नई दिल्लीः सर्वोच्च न्यायलय ने भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी बनाए गए गौतम नवलखा को बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने नवलखा की गिरफ्तारी पर चार और हफ्तों के लिए रोक लगा दी है। इसके साथ ही उन्हें अग्रिम जमानत याचिका पेश करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले उन्हें गिरफ्तारी से 15 अक्तूबर तक राहत दी थी। साथ ही अदालत ने महाराष्ट्र सरकार को सुनवाई की अगली तारीख पर गौतम नवलखा के खिलाफ मौजूदा सबूत पेश करने को कहा था।

इससे पहले गौतम नवलखा की याचिका पर सुनवाई करने से उच्चतम न्यायालय के जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने खुद को अलग कर लिया था। भीमा कोरेगांव मामले में नवलखा को आरोपी बनाया गया है। उन्होंने अदालत में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए याचिका दाखिल की हुई है। सबसे पहले सीजेआई रंजन गोगोई ने सामाजिक कार्यकर्ता नवलखा की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद मंगलवार को उनकी याचिका जस्टिस एन.वी. रमण, जस्टिस बी.आर. सुभाष रेड्डी और जस्टिस बी.आर.गवई की पीठ के समक्ष आई थी।

मगर जस्टिस गवई ने भी खुद को सुनवाई से अलग कर दिया। फिर उनकी याचिका जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की पीठ के समक्ष आई। जिन्होंने इसपर सुनवाई से किनारा कर लिया है। भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले में गौतम नवलखा ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ एफआईआर रद्द करने से मना कर दिया था। मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि इस मामले को उस पीठ के पास भेजा जाए, जिसमें वह पार्टी न हों।

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