कुतुब परिसर की मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में वक़्फ़ बोर्ड की याचिका ख़ारिज
कुतुब परिसर की मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में वक़्फ़ बोर्ड की याचिका ख़ारिज
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नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली वक्फ बोर्ड (Delhi Waqf Board) की प्रबंधन समिति की उस याचिका पर सुनवाई करने से साफ मना कर दिया है, जिसमें उसने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी। दरअसल, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कुतुब परिसर (Qutub Minar) में स्थित मुगल मस्जिद में नमाज पर प्रतिबंध के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के आदेश के विरुद्ध आगे सुनवाई करने से इन्कार कर दिया था।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी वक़्फ़ बोर्ड की याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की बेंच ने हाई कोर्ट के 7 मार्च के आदेश के खिलाफ वक्फ की याचिका को देखने के बाद यह फैसला लिया है। अदालत ने अपने 5 अप्रैल के आदेश में कहा कि उच्च न्यायालय के समक्ष पहले से लंबित मामले में दखल देने का हमें कोई उचित आधार नहीं मिला। लिहाजा विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है।

इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए हम उच्च न्यायालय से लंबित मामले पर सुनवाई करने और जितनी जल्दी हो सके उसके गुणदोष के आधार पर कानून के अनुसार, फैसला करने का आग्रह करते हैं।

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