नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जम्मू - कश्मीर में बीफ बैन लगाने को लेकर दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल उच्च न्यायालय पहले ही बीफ विक्रय को प्रतिबंधित कर चुका है। दूसरी ओर इस याचिका में हाईकोर्ट में सुनवाई करने की अपील की गई है। मुख्य न्यायाधीश के पास इस तरह के विशेषाधिकार प्राप्त हैं जिसमें वह इस तरह की सुनवाई कर सकता है लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश चीफ जस्टिस एचएल दत्तु ने कहा है कि पहले ही इस मसले पर उच्च न्यायालय सुनवाई कर चुका है अब फिर से तीन जजों की बेंच द्वारा इस मसले पर निर्णय लिए जाने की बात इनके विशेषाधिकार का हनन होगी। सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं करेगा।
मिली जानकारी के अनुसार जम्मू - कश्मीर राज्य में पहले ही उच्च न्यायालय अपना निर्णय देकर राज्य में बीफ पर प्रतिबंध लगा चुका है। मगर अलगाववादियों और अन्य लोगों द्वारा बीफ को प्रतिबंधित न किए जाने को लेकर प्रदर्शन किया गया है। दूसरी ओर यह भी कहा गया है कि बीफ विक्रय पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए।
दूसरी ओर यह भी कहा गया है कि बकरीद के अवसर पर आतंकी सरगना हाफिज सईद ने भारत की सीमा से सटे क्षेत्रों में अपने गुर्गों को पशुओं की खाल एकत्रित करने के लिए लगाया था। दरअसल पशुओं की इन खालों को बेचकर हाफिज आतंक के लिए पैसों का इंतजाम करने की योजना बना रहा था। जिसके चलते आशंका जताई जा रही है कि राज्य में बीफ विक्रय को अनुमति देना देश के लिए काफी मुश्किल भरा भी हो सकता है।