Nov 16 2015 12:47 PM
नई दिल्ली : 13 साल पुराने ऑनर किलिंग के मामले में एक नया टर्न आया है। 2002 में हुए नीतीश कटारा हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें दिल्ली सरकार ने दोषियों को फाँसी देने की अपील की थी। बता दें कि नीतीश कटारा की माँ नीलम कटारा ने दोषियों को फाँसी दिए जाने की गुहार लगाई थी। इसी साल के अक्टूबर में दोषी विशाल और विकास यादव की सजा को मौत की सजा में तब्दील करने से इंकार कर दिया था।
बता दें कि दोषी विशाल और विकास उतर प्रदेश के राजनीतिज्ञ डी पी यादव के बेटे है। इन दोनो पर कथित रुप से ऑनर किलिंग का आरोप लगा था। जिसके लिए इन दोनो को 30-30 साल कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है।
बताया जा रहा है कि डी पी यादव की बेटी और नीतीश के प्रेम संबंध की चर्चा के बाद विकास ने नीतीश की हत्या कर दी थी, जिसमें उसके चचेरे भाई विशाल ने उसका साथ दिया था। हाई कोर्ट इस मामले में पहले ही उम्र कैद की सजा सुना चुका है।
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