जनसंख्या वृद्धि : सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की दो बच्चों के नियम से जुड़ी याचिका
जनसंख्या वृद्धि : सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की दो बच्चों के नियम से जुड़ी याचिका
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नई दिल्ली। जनसंख्या वृद्धि आज पूरी दुनिया के लिए एक समस्या बन गई है और इसका सबसे ज्यादा कहर जिन देशों में दिख रहा है उनमे से एक देश भारत भी है. हमारे देश में पिछले कुछ दशकों से जनसँख्या बहुत तेजी से बढ़ी है और अभी भी बढ़ती ही जा रही है. लेकिन इन सब के बीच अब उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है. 

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दरअसल देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने आज उस  जनहित याचिका को ख़ारिज कर दिया है जिसमे देश में हर माँ बाप को केवल दो बच्चे पैदा करने के नियम लागू करने की मांग की गई थी. इस याचिका में याचिकाकर्ता ने इस नियम को लागू किये जाने के लिए देश में तेजी से बढ़ रही जनसँख्या और इससे होने वाले पर्यावरण प्रदूषण तथा प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव की दलील दी थी. हालाँकि आज कोर्ट ने इस याचिका को लेकर अपना फैसला सुनाते हुए इस याचिका को ख़ारिज कर दिया है. 

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यह याचिका एक एनजीओ (गैर सरकारी संगठन) द्वारा दाखिल कराइ गई थी. लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस याचिका को ख़ारिज कर दिया और एनजीओ से कहा कि वे इस मामले की शिकायत सरकार के समक्ष पेश करे. 

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