नीट मामले में SC ने तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाईं
नीट मामले में SC ने तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाईं
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में राष्ट्रीय प्रवेश एवं पात्रता परीक्षा (नीट) के विरोध में कोई विरोध-प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने यह फैसला एक याचिका की सुनवाई करते हुए दिया.

उल्लेखनीय है कि चीफ जस्टिस-जस्टिस दीपक मिश्रा. जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस धनन्जय वाई चन्द्रचूड की खंडपीठ ने शुक्रवार को कहा कि नीट परीक्षा को यह अदालत पहले ही सही ठहरा चुकी है. इसलिए इसको लेकर कोई विरोध उचित नहीं है.कोर्ट ने सीधे शब्दों में कहा कि तमिलनाडु सरकार के मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव की ये जिम्मेदारी है कि नीट परीक्षा के सम्बंध में कोई विरोध प्रदर्शन ना होने पाए. कोर्ट ने ये निर्देश भी दिए कि अगर कोई व्यक्ति इसका पालन न करे तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाए.

बता दें कि तमिलनाडु में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने और नीट परीक्षा के खिलाफ किसी भी आन्दोलन या विरोध प्रदर्शन की अनुमति ना दिए जाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक याचिका पर शीर्ष अदालत ने ये फैसला सुनाया.

स्मरण रहे कि पहले तमिलनाडु में 12वीं के अंकों के आधार पर ही मेडिकल कॉलेजों में दाखिला दिया जाता था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इस साल से नीट के आधार पर ही लोगों को मेडिकल में प्रवेश मिलेगा. इसीको लेकर वहाँ विरोध हो रहा है. इस मामले में नीट के खिलाफ केस लड़ रही अनीता नामक लड़की के खुदकुशी कर लिए जाने से यह विरोध और मुखर हो गया.

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