SC का EC को आदेश, कहा - VVPAT पर्चियों से मिलाए जाने वाली EVM की संख्या बढ़ाएं
SC का EC को आदेश, कहा - VVPAT पर्चियों से मिलाए जाने वाली EVM की संख्या बढ़ाएं
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नई दिल्ली : 50 प्रतिशत VVPAT के EVM से मिलान को लेकर विपक्षी नेताओं की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को आदेश दिया है कि आगामी चुनाव में VVPAT पर्चियो से मिलाएं जाने वाले EVM की तादाद 1 से बढ़ाकर 5 कर दी जाए. अभी एक विधानसभा क्षेत्र से किसी बूथ से एक EVM का मिलान किया जाता है.

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अब सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से 1 के स्थान पर, 5 EVM का मिलान करना होगा. दरअसल, विपक्ष के नेता टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, के सी वेणुगोपाल, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, आप अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल, सतीश चंद्र मिश्र सहित विपक्ष के 21 नेताओं ने याचिका दाखिल की थी. इस याचिका में EVM के माध्यम से होने वाले चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए 50 प्रतिशत तक VVPAT पर्चियों के EVM से मिलान करने की मांग की गई है.

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इससे पहले मध्यप्रदेश और राजस्थान विधानसभा चुनाव से पूर्व कांग्रेस को सर्वोच्च न्यायालय से तगड़ा झटका लगा था. शीर्ष अदालत ने कांग्रेस नेता कमलनाथ और सचिन पायलट की उस याचिका को ठुकरा दिया था, जिसमें दोनों कांग्रेस नेताओं ने 2018 विधानसभा चुनाव को पारदर्शिता बनाने को लेकर याचिका दाखिल की थी. याचिका में यह भी मांग की गई थी कि मतदाता सूची की जानकारी निर्वाचन आयोग कांग्रेस को टेक्स्ट मोड में दें.

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