रमजान में मतदान: सुप्रीम कोर्ट ने दिए अहम् निर्देश, अब चुनाव आयोग लेगा फैसला
रमजान में मतदान: सुप्रीम कोर्ट ने दिए अहम् निर्देश, अब चुनाव आयोग लेगा फैसला
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नई दिल्‍ली: सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग से कहा है कि वह रमजान को देखते हुए मतदान के बाकी बचे चरणों की वोटिंग सुबह 7 बजे के बजाए 5 बजे से आरंभ कराए जाने की विभिन्न संगठनों की मांग पर विचार करे. बता दें कि जब लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई थी, तो लोकसभा चुनाव के बीच में रमजान पड़ने पर सवाल उठाए गए थे. इस पर लखनऊ के मौलानाओं ने ऐतराज व्यक्त करते हुए आयोग से तिथियों में फेरबदल करने की मांग की थी.

लोकसभा चुनाव कार्यक्रम को लेकर पैदा हुए विवाद पर चुनाव आयोग ने सफाई देते हुए कहा था कि रमजान के पूरे महीने के लिए मतदान को स्थगित करना संभव नहीं था, फिर भी मुख्य त्योहार दिवसों और शुक्रवारों को मतदान से मुक्त रखा गया है. चुनाव आयोग के एक प्रवक्ता ने कहा था कि, "रमजान के दौरान मतदान होगा क्योंकि पूरे माह के लिए चुनाव स्थगित करना संभव नहीं था. लेकिन, फिर भी आयोग ने मुख्य त्योहार की तिथि और शुक्रवारों को मतदान दिवस नहीं रखा गया है."

आपको बता दें कि सात चरण के लोकसभा चुनाव 11 अप्रैल से 19 मई तक होने हैं. वहीं मतगणना 23 मई को होगी. रमजान का माह इस वर्ष 7 मई को आरंभ होने वाला है.  इस पूरे महीने मुस्लिम रोज़ा रखते हैं. प्रवक्ता ने कहा है कि, "चुनाव आयोग ने सीबीएसई सहित विभिन्न राज्य बोर्डो की परीक्षा समय सारणी को देखने के बाद चुनाव कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया था."

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