'विरोध करना किसानों का अधिकार, लेकिन सड़कें बंद नहीं रख सकते..', SC बोला- समाधान खोजे सरकार
'विरोध करना किसानों का अधिकार, लेकिन सड़कें बंद नहीं रख सकते..', SC बोला- समाधान खोजे सरकार
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नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से तीन कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन के कारण सड़कों के अवरुद्ध होने पर इसका समाधान खोजने के लिए कहा है। कोर्ट ने सोमवार (23 अगस्त) को नोएडा के एक निवासी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि, 'आपको समाधान खोजना होगा, किसानों को आंदोलन करने का अधिकार है, मगर इस तरह से नोएडा से दिल्ली के बीच सड़कों को अवरुद्ध नहीं किया जा सकता है।'

मीडिया​ रिपोर्ट के अनुसार, जज एसके कौल ने नोएडा के एक निवासी की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया, जिसमें किसानों के विरोध की वजह से सड़कों पर की गई नाकेबंदी से राहत की माँग की गई थी। वहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वह सुगम यातायात के लिए इस क्षेत्र को खाली कराने के लिए किसानों से आग्रह कर रही है। न्यायाधीश संजय किशन कौल के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि किसानों को विरोध करने का अधिकार है, मगर सड़कों को अनिश्चित काल के लिए अवरुद्ध नहीं किया जा सकता है। इसलिए अदालत ने केंद्र सरकार और संबंधित राज्यों को इसका समाधान खोजने का निर्देश दिया है। 

अदालत ने कहा कि, 'आपको समाधान खोजना होगा, क्योंकि इसका हल केंद्र सरकार और संबंधित राज्यों के हाथों में है।' याचिकाकर्ता मोनिका अग्रवाल ने कहा कि सार्वजनिक सड़कों को यातायात के लिए सुगम बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित विभिन्न निर्देशों के बाद भी उनका पालन नहीं किया गया है। याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता के सिंगल मदर होने की वजह से उसे नोएडा से दिल्ली की यात्रा करना मुश्किल हो गया है।

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