सुप्रीम कोर्ट से मायावती को बड़ा झटका, मूर्ति-प्रतिमा पर खर्च किया गया धन करना होगा वापस
सुप्रीम कोर्ट से मायावती को बड़ा झटका, मूर्ति-प्रतिमा पर खर्च किया गया धन करना होगा वापस
Share:

नई दिल्‍ली: सर्वोच्च न्यायलाय ने बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रीमो मायावती को बड़ा झटका देते हुए कहा है कि स्‍मारक, अपनी मूर्तियां और हाथी की मूर्तियां बनाने पर जो जनता का पैसा व्यय हुआ है, उसको जनता को वापस करें।  इस मामले में शीर्ष अदालत का कहना है कि "प्रथम दृष्टया बसपा अध्यक्षा मायावती को उनकी प्रतिमाओं और हाथियों पर व्यय किए गए पूरी सार्वजनिक धन राशि का भुगतान करना है"।

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी, कहा अब यहाँ से बक्से भर-भर के पैसे जाएंगे दिल्ली

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक पुरानी याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बात कही लेकिन अंतिम फैसला आना बाकी है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुआई में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा है कि, "यह हमारा विचार है कि मायावती, इन हाथियों के लिए खर्च की गई सरकारी राशि का भुगतान करें।'' इसके साथ ही अदालत ने कहा है कि, ‘‘हमारे विचार में मायावती को अपनी और चुनाव चिह्न की मूर्तियां बनवाने पर खर्च किया गया पूरा सार्वजनिक धन सरकारी खजाने में वापस जमा कराना होगा।’’

सऊदी अरब के प्रिंस ने कहा था- मैं जमाल खशोगी को गोली मार दूंगा

अदालत एक वकील की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा थी, जिसमें कहा गया था कि जनता के धन का प्रयोग अपनी मूर्तियां बनवाने और राजनीतिक दल का प्रचार करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि बेंच ने यह भी स्पष्ट किया है कि, यह अभी संभावित विचार है क्योंकि मामले की सुनवाई में कुछ समय लगेगा। अब सर्वोच्च अदालत 2 अप्रैल को हाथी की मूर्तियों पर खर्च की गई धनराशि की जनहित याचिका पर अंतिम सुनवाई करेगी।

खबरें और भी:-

छत्तीसगढ़ पहुंचे पीएम मोदी, जनसभा करके बंगाल के लिए करेंगे कूच

रविवार को यूएई जाएंगे इमरान खान, ट्रम्प ने भी जताई मिलने की इच्छा

कुमारस्वामी सरकार पर मंडरा रहा संकट, इसी बीच पेश होगा कर्नाटक का बजट

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -