Feb 04 2016 05:34 PM
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में हड़ताल पर बैठे एमसीडी कर्मचारियों के मामले में दखलअंदाजी करने से साफ इंकार कर दिया है। कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की गई थी कि हड़ताल समाप्त कराई जाए और दिल्ली को कूड़ा का ढेर बनने से रोकने में मदद की जाए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टी एस ठाकुर का अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि यह मामला हाइ कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए उच्च अदालत का ही रुख करे।
याचिका राहुल बिड़ला ने दायर की थी। उनके वकील ने कहा कि दिल्ली हाइ कोर्ट ने नगर निगम निकायों को बिना कोई निर्देश दिए ही सुनवाई स्थगित कर दी।
इस पर ठाकुर ने कहा कि आप इस तरह की याचिकाएं क्यों दायर करते है। हाइकोर्ट जाइए।
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