अनुच्छेद 370 : सर्वोच्च न्यायालय ने गेंद सरकार के पाले में डाली
अनुच्छेद 370 : सर्वोच्च न्यायालय ने गेंद सरकार के पाले में डाली
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नई दिल्ली : भारत में इन दिनों जम्मू - कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को लेकर चर्चा की जा रही है। इस दौरान यह बात सामने आई है कि सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका दायर करते हुए कहा कि इस मामले में सुनवाई से इन्कार कर दिया गया। न्यायालय ने इस मसले पर गेंद संसद के पाले में डाल दी है। न्यायालय के न्यायाधीशों का कहना रहा कि अदालत इस बारे में निर्णय नहीं दे सकती है। इस मसले को लेकर याचिका आंध्रप्रदेश के अभिभाषक बीपी यादव द्वारा दायर की गई थी।

याचिकाकर्ता ने इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट से दखल देने की मांग की। जिसमें न्यायालय ने कहा कि यदि किसी तरह का प्रावधान असंवैधानिक है तो उसे निरस्त किया जा सकता है। मगर संसद को प्रावधान हटाने के लिए नहीं कहा जा सकता है। मगर यह काम तो संसद द्वारा किए जाने की मंशा ही न्यायालय ने जताई। उल्लेखनीय है कि इस मसले पर इसके पहले जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाया नहीं जा सकता यह स्थायी प्रावधान है।

मगर यह बात सामने आई है कि संसद में विधान पारित कर इसे बदला जा सकता है। उल्लेखनीय है कि भारतीय जनता पार्टी इसे हटाना चाहती है। क्योंकि इस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर अप्रतयक्षतौर पर अन्य राज्यों से भिन्न हो जाता है। केवल वित्त और रक्षा क्षेत्र में केंद्र हस्तक्षेप कर सकता है।

अन्य मामलों में जम्मू-कश्मीर के लिए पृथक से व्यवस्था की गई है लेकिन यह भी बात सामने आई है कि इस अनुच्छेद के चलते घाटी में अलगाव और हिंसक गतिविधियां बढ़ी हैं। जिसे लेकर इसे समाप्त किए जाने की बात कही जाती रही है। 

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