भारत में भी अल्पसंख्यक हैं हिन्दू, सुप्रीम कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट
भारत में भी अल्पसंख्यक हैं हिन्दू, सुप्रीम कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट
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नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे प्रदेश जहां हिंदुओं की तादाद काफी कम है, उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा देने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पैनल से इस पर अध्ययन कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि, 'जिन प्रदेशों में संख्या के लिहाज से हिन्दुओं की संख्या कम हैं, क्या उन्हें अल्पसंख्यकों को मिलने वाले सरकारी लाभ दिए जा सकते हैं? क्या प्रदेश विशेष में इस आधार पर अल्पसंख्यक का दर्जा केंद्रीय स्तर से अलग निर्धारित किया जा सकता है।' 

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शीर्ष अदालत ने सोमवार को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) को 3 महीने में इसका अध्ययन कर रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है। अदालत ने उन सभी प्रदेशों में जहां हिंदू संख्या बल के हिसाब से कम हैं और जहां दूसरे धर्म की आबादी बहुसंख्यक है, वहां हिंदुओं की स्थिति का निरिक्षण कर उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा देने या नहीं देने सम्बंधित रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए हैं। 

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भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता और वरिष्ठ वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने यह निर्देश दिया है। जजों की पीठ ने कहा है कि, 'सर्वप्रथम एनसीएम को इस पर विचार करने की जरुरत है कि हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाना चाहिए या नहीं। इस पर हमने विचार करने का आदेश दिया है।' 

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