अपहरण करने वाले को मिलेगा मृत्युदंड : सुप्रीम कोर्ट
अपहरण करने वाले को मिलेगा मृत्युदंड : सुप्रीम कोर्ट
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नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। जिसमें न्यायाधीशों ने फिरौती के लिए किसी का अपहरण करने के मामले में आरोपियों को मृत्युदंड दिए जाने का फैसला सुनाया। दरअसल न्यायाधीशों का कहना था कि किडनैपिंग भले ही फिरौती के लिए की गई हो या फिर आतंकी संगठनों द्वारा की गई हो। इस मामले में आईपीसी की धारा 364 ए के अंतर्गत मौत की सजा का प्रावधान दिया गया है। यही नहीं न्यायमूर्ति टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि संसद द्वारा इस तरह के कानून में देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए तैयार किया गया था। जिसे तैयार करने के लिए देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की सुरक्षा पर चिंता जताई गई।

जिसके चलते धारा 364 की बात की गई और इस धारा में मृत्युदंड की सजा दिए जाने पर सहमति जताई गई। इस तरह का निर्णय दोषी की याचिका पर लिया गया है, जिसमें अपहरण के बाद हत्या के आरोप में सजा सुनाई गई। मिली जानकारी के अनुसार तिहाड़जेल में महिला कैदियों के हालात पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने चिंता जताते हुए सुनवाई की। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है।

जिसमें यह कहा गया है कि इन महिला कैदियों पर किसी तरह का गंभीर अपराध नहीं है। ये अपनी सजा का आधा हिस्सा जेल में काट चुकी हैं। ऐसे में क्या इन्हें जेल में रखा जा सकता है। इस संबंध में कई तरह के निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं। इसके बाद भी इन महिलाओं को जेल में रखा गया है, यह बेहद दुख की बात है।

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