अब डॉक्टरों को PG कोर्स के एडमिशन में मिलेगा आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट का फरमान
अब डॉक्टरों को PG कोर्स के एडमिशन में मिलेगा आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट का फरमान
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नई दिल्ली: देश की सबसे बड़ी अदालत ने सोमवार को अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में डॉक्टरों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है. अदालत ने अपने आदेश में ये स्पष्ट कर दिया है राज्य सरकार के अधीन काम कर रहे डॉक्टरों को पीजी कोर्स (PG Course) के एडमिशन में आरक्षण (Reservation) दिया जाएगा. 

आपको बता दें कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) शुरु से ही इस तरह का आरक्षण देने की खिलाफत करता रहा है, किन्तु अदालत ने उनकी बातों को मानने से मना कर दिया. शीर्ष अदालत ने कहा कि दूरदराज के इलाकों में काम करने वाले सरकारी डॉक्टरों को पीजी में एडमिशन में आरक्षण देने का अधिकार राज्य सरकार के पास है और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को कोई अधिकार नहीं है कि वो राज्य सरकार के इस अधिकार में हस्तक्षेप करे. 

अदालत ने आगे कहा कि जो डॉक्टर MBBS करने के बाद राज्य सरकार के अस्पताल में सेवा दे रहे हैं और वो किसी PG कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन्हें उसमें आरक्षण जरूर मिलेगा. आपको बता दें कि MCI एक सांविधिक निकाय है जो आरक्षण के लिए प्रावधान करने का अधिकार नहीं रखता. जबकि राज्य सरकारों के पास आरक्षण के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए विधायी क्षमता होती है. अदालत ने कहा कि लोग इस आरक्षण के माध्यम से पीजी में प्रवेश पाते हैं उनके लिए सरकारी विनियम ग्रामीण/दूरदराज के इलाकों में सेवा के लिए कार्यबंध का उपबंध करने चाहिए.

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