नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की जांच के अधिकार क्षेत्र को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं. अक्सर यह सवाल सामने आता है कि क्या जांच के लिए CBI को संबंधित राज्यों से इजाजत लेने की आवश्यकता होगी? अब शीर्ष अदालत ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. अब CBI जांच के लिए संबंधित राज्य से मंजूरी लेना अनिवार्य होगा.
एक फैसले में देश की सबसे बड़ी अदालत ने गुरुवार को इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि ये प्रावधान संविधान के संघीय चरित्र के अनुरूप है. शीर्ष अदालत ने कहा है कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम में, जिसमें शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के लिए CBI के लिए राज्य सरकार की अनुमति की जरुरत है. ये प्रावधान संविधान के संघीय चरित्र के अनुरूप है. बता दें कि अभी हाल ही में महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने एक आदेश जारी किया था और कहा था कि राज्य में जांच करने के लिए सीबीआई को दी गई इजाजत वापस ली जाती है.
हालांकि जांच की अनुमति महाराष्ट्र सरकार के वापस लेने से फिलहाल जारी जांच पर कोई असर नहीं पड़ेगा. लेकिन यदि भविष्य में CBI महाराष्ट्र में किसी नए मामले की तफ्तीश करना चाहती है, तो उसे राज्य सरकार से इजाजत लेने की आवश्यकता होगी, जब तक कि कोर्ट की तरफ से जांच के आदेश नहीं दिए गए हों.
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