पुडुचेरी सरकार के वित्तीय लेनदेन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
पुडुचेरी सरकार के वित्तीय लेनदेन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
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नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने पुडुचेरी सरकार को आर्थिक निहितार्थ वाले कैबिनेट के फैसलों को लागू करने पर रोक संबंधी अपने आदेश को 10 जुलाई तक आगे बढ़ा दिया है. जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस सूर्य कांत की अवकाश पीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर विस्तार से सुनवाई की जरुरत है, लिहाजा वह इसे नियमित पीठ के सामने सूचीबद्ध कर रही है.

पुडुचेरी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उसने तीन मंत्रिमंडलीय निर्णय लिये हैं, जिनमें सभी राशनकार्डधारियों को फ्री में चावल वितरित करना, एक विभाग का नाम बदलना और एक खस्ताहाल फैक्टरी की नीलामी करना शामिल है. पुडुचेरी सरकार की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा है कि इन तीनों फैसलों में से, सभी राशनकार्डधारियों को निःशुल्क चावल वितरित किये जाने की योजना को इजाजत दी जानी चाहिये क्योंकि यह योजना बीते 10 वर्ष से चल रही है. 

वहीं राज्य की उपराज्यपाल किरन बेदी की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि योजना को अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि यह पहले के आदेश में एक संशोधन होगा और इसके बड़े वित्तीय निहितार्थ हैं.  उन्होंने कहा कि इससे पहले बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) कार्डधारकों को निःशुल्क चावल बांटे जा रहे थे, किन्तु अब पुडुचेरी सरकार लोकलुभावन चाल के तहत सभी राशन कार्डधारकों को फ्री चावल देना चाहती है.

 

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