कर्नाटक HC के एडिशनल जज की शपथ को SC की मंजूरी, रोक लगाने वाली याचिका ख़ारिज
कर्नाटक HC के एडिशनल जज की शपथ को SC की मंजूरी, रोक लगाने वाली याचिका ख़ारिज
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नई दिल्ली: देश की सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय के एडिशनल जज के शपथ ग्रहण को स्वीकृति दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने सुबह 10 बजे विशेष सुनवाई के दौरान इस संबंध में दाखिल एक याचिका खारिज कर दी. असल में, कर्नाटक में शिवमोगा ज़िले के प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश RKGMM महास्वामी जी ने शीर्ष अदालत में अर्ज़ी दाखिल कर जिला अदालत के जज सी पद्मराज नेमचन्द्र देसाई को उच्च न्यायालय में एडिशनल जज के तौर पर शपथ लेने से रोकने की अपील की थी.

उल्लेखनीय है कि देसाई को दो वर्ष की अवधि के लिए एडिशनल जज नियुक्त किया गया है. महास्वामी जी ने एडिशनल जज के रूप में देसाई की नियुक्ति को असंवैधानिक करार देते हुए याचिका दाखिल की थी. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तरफ से देसाई की नियुक्ति का वारंट भी जारी हो चुका है. 4 मई सुबह साढ़े दस बजे शपथ ग्रहण का वक़्त भी तय था. महास्वामी जी की दलील थी कि वरिष्ठता क्रम को नज़रअंदाज़ कर देसाई को उच्च न्यायालय का एडिशनल जज नियुक्त किया गया है. 

महास्वामी जी का कहना था कि ये उनके और कई अन्य न्यायिक अधिकारियों के अधिकार का उल्लंघन है. न्यायाधीश दीपक गुप्ता और न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस ने महास्वामी जी की याचिका ये कहते हुए खारिज कर दी कि आप न्यायपालिका में इतने वरिष्ठ होते हुए भी इतनी देर से सर्वोच्च न्यायालय आए. अनुच्छेद 32 के तहत भी अब जबकि शपथ ग्रहण में 15 मिनट शेष रह गए हैं किसी भी तरह से रोक लगाना उचित नहीं होगा. इसके बाद सही समय पर देसाई ने शपथ भी ले ली.

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