राफेल मामला: सुप्रीम कोर्ट ने पूरी की सुनवाई, फैसला सुरक्षित
राफेल मामला: सुप्रीम कोर्ट ने पूरी की सुनवाई, फैसला सुरक्षित
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नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायलय में गुरुवार को राफेल लड़ाकू विमान सौदे में दाखिल की गई पुनर्विचार याचिक पर सुनवाई की गई. रक्षा मंत्रालय से लीक हुए डील से सम्बंधित दस्तावेजों को आधार बनाकर पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई होग़ी या नहीं, इस मामले पर सभी पक्षों की दलील  व सुनवाई पूरी कर ली गई है. शीर्ष अदालत ने इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है.

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अटॉर्नी जनरल (सरकार के वकील) ने अदालत में कहा है कि इस मामले में सरकार से सीएजी रिपोर्ट दायर करने में चूक हो गई है. उन्होंने कहा है कि राफ़ेल डील की फ़ाइल से लीक हुए कागजों में विमान की कीमत दर्शाई गई है. राफेल विमान की कीमत को सार्वजनिक करना  सौदे के शर्तों का उल्लंघन है. अटार्नी जनरव ने कहा है कि याचिकाकर्ता ने जो काग़ज़ पेश किए हैं उन्हें सबूत नहीं माना जा सकता, क्योंकि वो चोरी किए गए दस्तावेज़ हैं. 

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अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि गोपनीय दस्तावेज को साक्ष्य अधिनियम के तहत सबूत के रूप में नहीं स्वीकारा जा सकता और न ही ऐसे दस्तावेजों को पब्लिश ही किया जा सकता है. अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि सीएजी रिपोर्ट दाखिल करने में सरकार से चूक हो गई है, उसमे तीन पेज गायब हैं. सरकार इन पेज को भी रिकॉर्ड पर लाना चाहती है. अटारनी जनरल ने गायब हुए पेजों को रिव्यू पिटीशन से हटाने की मांग की है.सरकार का दावा है कि ये विशेषाधिकार प्राप्त दस्तावेज़ है.

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