कर्नाटक हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति से संबंधित सरकार की आपत्ति को कोलेजियम ने किया खारिज
कर्नाटक हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति से संबंधित सरकार की आपत्ति को कोलेजियम ने किया खारिज
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नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए केंद्र सरकार की चार वकीलों को प्रोन्नति देने पर आपत्ति को ठुकरा दिया है। कोलेजियम ने इन्हीं चार नामों की कर्नाटक उच्च न्यायालय बतौर जज नियुक्ति के लिए फिर से सिफारिश भेजी है। कोलेजियम की अध्यक्षता कर रहे देश के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने इंटेलिजेंस ब्यूरो (आइबी) की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि उसकी रिपोर्ट में लिखा है कि इन लोगों की निजी और व्यावसायिक छवि बहुत अच्छी है। साथ ही इन चारों वकीलों के खिलाफ कुछ भी देखने को नहीं मिला है।

जिन चार वकीलों के नामों की सिफारिश की गई है, उनके नाम हैं-सवानूर विश्वजीत शेट्टी, मरालुर इंद्रकुमार अरुण, मुहम्मद गौस शुकुरे कमल और एंगलागुप्पे सीतारमैया इंद्रेश। सवानूर विश्वजीत शेट्टी का नाम न्याय विभाग ने पुनर्विचार के लिए कोलेजियम के पास भेजा था। उनके खिलाफ एक शिकायत दर्ज है। इसमें बताया गया है कि उनका अंडरव‌र्ल्ड और भूमाफियों से संबंध है। यह गिरोह फिरौती की रकम वसूलने का काम करता है। कोलेजियम ने कहा कि शिकायत से संबंधित आरोपों की पुष्टि नहीं की जा सकती है।

उन्होंने कहा कि सभी परामर्शदाता जजों ने उन्हें चयन के लिए उपयुक्त पाया है। कोलेजियम में मुख्य न्यायाधीश गोगोई के अलावा, जस्टिस एसए बोबडे और एनवी रमन्ना भी शामिल हैं। न्याय विभाग ने अरुण का नाम कोलेजियम के पास वापस भेजते हुए कहा कि उनके खिलाफ शिकायत दर्ज है। उनका प्रोफेशनल कैरियर साफ और पारदर्शी नहीं रहा है। वह कई भ्रष्ट आचरणों में लिप्त रहें हैं। इसीतरह कमल का नाम भी न्याय विभाग ने विचार करने के लिए कोलेजियम को वापस लौटा दिया था। बता दें कि ऐसे ही एक और जज अकील कुरैशी का मामला भी अटका पड़ा हुआ है। 

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