सार्वजनिक नहीं की जाएगी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम मीटिंग की जानकारी, याचिका ख़ारिज
सार्वजनिक नहीं की जाएगी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम मीटिंग की जानकारी, याचिका ख़ारिज
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की 12 दिसंबर, 2018 को हुई मीटिंग के विवरण की सूचना सूचना के अधिकार (RTI) के तहत नहीं देने के खिलाफ एक याचिका को सर्वोच्च न्यायालय ने ठुकरा दी है। कॉलेजियम बैठक की जानकारियों को सार्वजनिक नहीं किया गया था। इसके बाद RTI के तहत इसकी डिटेल्स मांगी गई थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि कॉलेजियम अपनी मीटिंग में चर्चा करता है और जब तक कोई फैसला नहीं ले लेता, तब तक वह आगे नहीं बढ़ता। अदालत ने RTI एक्ट के तहत विवरण का खुलासा करने की मांग को ख़ारिज करते हुए सख्त टिप्पणियां की।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 12 दिसंबर, 2018 को भी कॉलेजियम की मीटिंग में चर्चा हुई थी, मगर कोई फैसला नहीं लिया जा सका था। कॉलेजियम मीटिंग में यदि कोई फैसला लिया जाता है तो इसकी जानकारी सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर दी जाती है। मगर, कॉलेजियम की प्रत्येक बैठक में फैसले नहीं होते और चर्चा के बाद मीटिंग टल भी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने ये टिप्पणियां करते हुए अपील खारिज कर दी। देश की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉलेजियम जो कुछ भी चर्चा की जाती है, वह सार्वजनिक डोमेन में नहीं होगी। सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए केवल अंतिम फैसला जरुरी है। मीडिया में आए लेखों पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते।

अदालत ने कहा कि, कॉलेजियम कई सदस्यों वाला एक निकाय है, जिसका अस्थायी फैसला सार्वजनिक पटल पर नहीं रखा जा सकता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह मीडिया की खबरों और कॉलेजियम के एक पूर्व सदस्य के इंटरव्यू पर विश्वास नहीं कर सकती और पूर्व न्यायाधीश के बयानों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। कॉलेजियम ने 10 जनवरी 2019 को पारित एक प्रस्ताव में जिक्र किया था कि 12 दिसंबर 2018 को हुई अपनी मीटिंग में कुछ नामों पर केवल परामर्श हुआ, मगर कोई अंतिम फैसला नहीं किया गया।

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