जस्टिस ताहिलरमानी के तबादले को SC ने ठहराया जायज, वकील करेंगे काम का बहिष्कार
जस्टिस ताहिलरमानी के तबादले को SC ने ठहराया जायज, वकील करेंगे काम का बहिष्कार
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नई दिल्लीः मद्रास उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश विजया के ताहिलरमानी ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा मेघालय हाईकोर्ट ट्रांसफर किये जाने से नाराज होकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कॉलेजियम से इस फैसले पर दोबार विचार करने का आग्रह किया था। मगर कॉलेजियम ने अपने फैसले में किसी तरह के परिवर्तन से इनकार कर दिया। जस्टिस ताहिलरमानी का मामला मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। मीडिया द्वारा सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के फैसले पर प्रतिकूल रिपोर्ट दिखाई जा रही है।

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना रूख स्पष्ट किया है। शीर्ष अदालत ने निर्णय को जायज ठहराते हुए कहा कि जजों के तबादले न्यायिक प्रशासन की बेहतरी के लिए किए जाते हैं। अदालत ने कहा कि यह फैसला पूरी तरह सोच-समझकर लिया गया है। शीर्ष अदालत के बयान में कहा गया है कि वैसे कॉलेजियम की सिफारिशों को सार्वजनिक करना संस्थान के हित में नहीं है, मगर यदि जरूरी हुआ तो इसे सार्वजनिक करने में उसे कोई झिझक नहीं होगी।

गौरतलब है कि 28 अगस्त को कॉलेजियम ने मद्रास उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश वीके ताहिलरमानी को मेघालय हाईकोर्ट में तबादले की सिफारिश की थी। इस सिफारिश से नाराज जस्टिस ताहिलरमानी ने छह सितंबर को इस्तीफा दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ वकील भी विरोध में उतर गए हैं। इस तबादले के विरोध में लातूर जिले के करीब 2000 वकीलों ने शुक्रवार को काम का बहिष्कार करने का फैसला किया है। ताहिलरमानी मराठवाड़ा क्षेत्र के लातूर की ही रहने वाली हैं। लातूर के वकील इश फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में अपील कतरने की योजना बना रहे हैं।

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