नई दिल्लीः सिख समुदाय को लेकर आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने वाली साक्षी भारद्वाज को सर्वोच्च न्यायालय से झटका लगा है. शीर्ष अदालत ने मुकदमा रद्द किए जाने की उसकी मांग को ठुकरा दिया है.ऐसे में उसके खिलाफ मुकदमा जारी रहेगा. इससे पहले दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने गूगल इंडिया को सिख धर्म और सिख गुरुओं के प्रति नफरत फैलाने वाले भाषणों से संबंधित वीडियो को डिलीट करने का आदेश दिया था.
अदालत ने कहा था कि प्रथम दृष्टया लगता है कि साक्षी भारद्वाज ने सिख गुरुओं और उनके परिवारों के बारे में अपमानजनक बातें कही हैं. जीएस वली की याचिका लगाने वाले वकील गुरमीत सिंह ने बताया था कि अदालत ने कहा है की, यदि ऐसे वीडियोज सोशल मीडिया पर साझा किए जाते रहे तो सिख धर्म के अनुयायियों की धर्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचेगी.
अदालत ने गूगल के अधिकारियों को किसी भी धर्म, विशेष तौर पर सिख धर्म के गुरुओं के खिलाफ अपमानजनक भाषणों वाले वीडियोज को अपलोड करने या प्रकाशित करने पर पाबन्दी लगा दी थी. अदालत ने इस दौरान साक्षी भारद्वाज के वीडियोज को सभी किस्म के प्लेटफॉर्म्स से 7 दिन के भीतर हटाने के लिए कहा था. ये भाषण कई दिनों से सोशल मीडिया पर साझा किए जा रहे थे जो कि सांप्रदायिक सौहार्द्र को नुकसान पहुंचा सकते हैं.
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